-हाईकोर्ट ने पुलिस को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश
कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहत मिल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनके बयान पर नाराजगी जताई और “दिल्ली के गॉडफादर” जैसी टिप्पणी को लेकर कड़ी टिप्पणी की। यह मामला चुनावी रैली के दौरान दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इस संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले में अभिषेक बनर्जी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 31 जुलाई तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि राहत के साथ कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस का जवाब देना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बिना कोर्ट की अनुमति के वे देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे।
जज ने जांच अधिकारी को मामले की जांच जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाना जरूरी है। साथ ही पुलिस को यह छूट दी गई कि अगर अभिषेक जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो वह कोर्ट को इसकी जानकारी दे सकती है।

