शादी का झांसा देकर यौन शोषण और 73 लाख रुपये हड़पने के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

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‎मुंबई । शादी का झूठा वादा कर एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने और उससे 73 लाख रुपये से अधिक की रकम हड़पने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति श्याम सी. चांडक ने अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका पर यह राहत प्रदान की। यह मामला मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 318(4), 115(2), 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में धोखाधड़ी, चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी जैसे आरोप शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने अक्टूबर 2017 से फरवरी 2026 के बीच महिला से शादी करने का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने उससे 73 लाख रुपये से अधिक की रकम प्राप्त की और उसका दुरुपयोग किया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता निराली शर्मा ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि विवाद में वित्तीय लेन-देन का पहलू भी शामिल था, जिसे लेकर दोनों पक्ष समाधान पर पहुंच गए हैं। इस संबंध में एक लिखित समझौता अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। शिकायतकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि आरोपी ने समझौते की राशि के आंशिक भुगतान के रूप में 5 लाख रुपये का चेक महिला को सौंप दिया है। साथ ही महिला को आरोपी को अंतरिम जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और समझौते को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी 50 हजार रुपये के निजी मुचलके (पीआर बॉन्ड) और समान राशि के एक या दो जमानतदार प्रस्तुत करने के बाद रिहा किया जाए। हाईकोर्ट ने आरोपी को यह भी निर्देश दिया कि वह अगले आदेश तक प्रत्येक सप्ताह सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज कराए। इसके अलावा उसे अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करने का आदेश भी दिया गया है। अदालत ने जमानतदार प्रस्तुत करने के लिए आरोपी को दो सप्ताह का समय दिया है। तब तक उसे 50 हजार रुपये का पीआर बॉन्ड भरने और जमानत राशि के स्थान पर 50 हजार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत उस दिन मामले की प्रगति और समझौते से संबंधित अन्य पहलुओं पर विचार करेगी। गौरतलब है कि यह आदेश केवल अंतरिम जमानत से संबंधित है। मामले के आरोपों की सत्यता और आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्णय अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद ही होगा।

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