(नई दिल्ली) दवाओं की आनलाइन बिक्री पर केंद्र सरकार तत्काल रोक लगाए : हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को देश में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मोहन और न्यामूर्ति वीके राव की युगल पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
जनहित याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से लाखों ऐसी दवाइयां बेची जा रही हैं, जो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के नहीं बेची जानी चाहिए। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता डॉ. जहीर अहमद के वकील नकुल मेहता ने कहा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं है। ऐसे में कोई भी कंपनी कैसे ऑनलाइन दवा बेच सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा सन 2015 में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने सभी राज्यों के दवा नियंत्रकों को निर्देश जारी किया था कि देश के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगा दी जाए। क्योंकि ऑनलाइन दवा लोग बिना किसी डॉक्टरी सलाह के खरीद लेते हैं।
अनिरुद्ध, ईएमएस, 13 दिसंबर 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *