मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सासंद अभिषेक बनर्जी मानहानि मामला – आकाश विजयवर्गीय ने मांगा समय कोर्ट ने अगली तारीख 19 जनवरी नियत की

इंदौर

::भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हो चुका है गिरफ्तारी वारंट::
इन्दौर केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र तथा इन्दौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तीन के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को जारी नोटिस पर जवाब देने के लिए उनके द्वारा मोहलत मांगने के आवेदन पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में जस्टिस बीपी शर्मा की एकल पीठ ने उन्हें नोटिस के जवाब हेतु मोहलत देते अगली सुनवाई 19 जनवरी नियत कर दी है। मामला आकाश विजयवर्गीय द्वारा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका का है जिसमें अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। अब आकाश विजयवर्गीय को याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में समय मांगे जाने पर कोर्ट ने उन्हें समय देते अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। आकाश विजयवर्गीय का जवाब आने के बाद मामले में अंतिम बहस होगी। बता दें कि पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा 2020 में कोलकाता में हुई एक सभा में गुंडा कहा गया था। अभिषेक के इस बयान को लेकर आकाश ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जिस पर अभिषेक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर हाइकोर्ट ने रोक लगा आकाश विजयवर्गीय को नोटिस जारी किया था।