एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया को अवमानना नोटिस जारी

इंदौर

डॉ बंग की सैलरी कम करने का मामला

इन्दौर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में संदीप एन. भट्ट की एकल पीठ ने सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के डॉ. भावेश बंग की याचिका पर सुनवाई करते महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डॉ. बंग ने याचिका में कोर्ट को बताया था कि उनके नियुक्ति पत्र में उन्हें 2.50 लाख रुपए सैलरी व अन्य भत्ते देने की बात कही गई थी। ज्वाइनिंग के एक माह बाद डीन ने सैलरी कम कर दी। जब उन्होंने कारण जानने के लिए डीन को पत्र लिखा तो उनके खिलाफ संयोगितागंज थाने में धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में केस दर्ज करवाया। याचिका सुनवाई उपरांत कोर्ट ने डॉ. बंग को अंतरिम राहत देते हुए 2 लाख 50 हजार के साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि को शामिल करते हुए कम वेतन देने की तारीख से राशि देने का आदेश इस शर्त के साथ दिया था कि याचिका के निपटारे पर कोर्ट यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वे इस राशि के हकदार नहीं थे तो राशि उनसे वसूल की जाएगी। इसके साथ कोर्ट ने कोर्ट ने 14 मई को राज्य सरकार, डीन डॉ. घनघोरिया सहित पार्टी बनाए गए डॉ. मनीष पुरोहित, डॉ. अमन गुप्ता और संयोगितागंज टीआइ को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश का पालन डॉ. घनघोरिया ने नहीं किया जिसके चलते यह अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के साथ कोर्ट ने डीन से जवाब तलब करते पूर्व में जारी आदेश का पालन करने की छूट देते सुनवाई 29 सितंबर नियत की।