मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन

सूची में नाम जुड़वाने, नाम संशोधन कराने ३१ अगस्त दिये जा सकेंगे आवेदन
जबलपुर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज बुधवार को जबलपुर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देने आज सुबह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से गठित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां प्रदान की गई तथा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केंद्रों की विधानसभावार सूची दी गई। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया गया कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में ३ से १० अगस्त तक सेक्टर अधिकारी और बीएलओ द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की उपस्थिति में मतदाता सूची का वाचन किया जायेगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एक घर में छह या उससे अधिक मतदाता होने की स्थिति में उनका भौतिक सत्यापन भी सेक्टर अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह एवं जिले के आठों विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मौजूद थे। मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी जिला स्तर पर एवं मतदान केंद्रों पर किया गया है।
मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप का आम नागरिक अपने मतदान केंद्र पर अवलोकन कर सकेंगे तथा सूची में नाम जुड़वाने, नाम काटने अथवा संशोधन कराने २ से ३१ अगस्त तक मतदान केंद्र पर मौजूद बीएलओ को निर्धारित फार्म में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। इस दौरान माह के शनिवार १२ अगस्त, रविवार १३ अगस्त, शनिवार १९ अगस्त एवं रविवार २० अगस्त को विशेष शिविर भी आयोजित किये जायेंगे तथा छूटे हुये और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने बीएलओ अपने मतदान केंद्र से सबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे।
पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और नाम में संशोधन कराने प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण २२ सितंबर तक किया जाएगा तथा ४ अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।