लोक अदालत – 3 करोड़ के दुर्घटना प्रकरण में 38 लाख पर समझौता, समझौते के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने चेक पीड़ित पक्ष को दिया

इन्दौर | लोक अदालत में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रुपए 38 लाख के एक सड़क दुर्घटना मामले में समझौता किया गया। समझौता होने के तुरंत बाद 38 लाख का चेक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा के हाथों पीड़ित पक्षकार को प्रदान किया गया। प्रकरण इस तरह था कि शैलेश श्रीवास्तव अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था। ट्रक की टक्कर से उसकी मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना 2 नवंबर 2020 को हुई थी। उसकी पत्नी और बच्चों द्वारा 3 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया गया था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर संतोष पटेल और पवन अग्रवाल द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल समझौता किया गया। इसमें इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता संजय मेहरा थे। लोक अदालत का यह पहला केस था जिसमें अवॉर्ड पारित होते ही उसका भुगतान भी कर दिया गया