सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जारी किया नोटिस, चुनाव आयोग की दाखिल याचिका पर की सुनवाई
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई करते हुए एसबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करें। इसी के साथ रजिस्ट्रार को जमा डेटा शनिवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश भी दिया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दाखिल याचिका पर आज शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसबीआई को एक बार फिर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल यानी शनिवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दें। मामले की सुनवाई कर रहे सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने आदेश दिया था कि पूरा डेटा आप डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आपने पूरा डेटा नहीं दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि आदेश के बावजूद आपने यूनिक नंबर क्यों डिस्क्लोज नहीं किया? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेशित किया और कहा कि बॉन्ड नंबर का खुलासा करें। इस पर एसजी का कहना था कि इस मामले में एसबीआई पक्षकार नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि एसबीआई को सभी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करना चाहिए थी। बॉन्ड खरीदने की तारीख, उसे भुनाने की तारीख आदि-आदि। इसके साथ ही एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर शेयर नहीं किया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी। इस मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।