नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए का दिन खास रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें राहत मिली। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया। साथ ही तब तक के लिए दिल्ली के सीएम को राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। बता दें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक केजरीवाल को बेल दे दी। इसके अलावा कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की। अदालत ने सुनवाई में अपने बयान में कहा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद होता है। हालांकि इस संबंध में हम कोई निर्देश नहीं देते क्योंकि हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं करने का निर्देश दे सकती है, हम फैसला करने का फैसला अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ते हैं। इस पर केजरीवाल को खुद फैसला करना है कि उन्हें सीएम पद पर बने रहना है या नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत प्रदान कर दी थी।