रानी सती गेट पर पानी बेचते पकड़ाया टैंकर, आयुक्त ने लगाई 25 हजार की पेनल्टी

इंदौर

:: बिना नंबर और स्टीकर के चल रहे थे टैंकर, दो अन्य एजेंसियों पर भी 10-10 हजार का जुर्माना ::
इंदौर । नगर निगम के टैंकरों के माध्यम से अवैध रूप से पानी बेचने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने गुरुवार शाम को रानी सती गेट क्षेत्र में औचक कार्रवाई करते हुए पानी बेचते हुए एक टैंकर ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ा। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि टैंकर चालक आम नागरिकों से पानी की सप्लाई के बदले अवैध रूप से पैसे वसूल रहा था। इसके साथ ही टैंकर पर नगर निगम की शिकायत संबंधी अनिवार्य स्टीकर भी नहीं लगे पाए गए, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।
निगम आयुक्त ने इस गंभीर लापरवाही पर तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए टैंकर क्रमांक MP 09 एबी 0932 को जप्त करने और उसे तुरंत वर्कशॉप में खड़ा कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पानी के वितरण का जिम्मा संभाल रही संबंधित एजेंसी आशा इंटरप्राइजेस पर 25 हजार रुपये की भारी पेनल्टी ठोंकी गई है।
:: लसूड़िया मोरी क्षेत्र में भी हुई कार्रवाई ::
टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। इससे पहले गुरुवार सुबह लसूड़िया मोरी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान दो अन्य टैंकर बिना नंबर प्लेट और बिना निगम के स्टीकर के घूमते हुए पाए गए। इस घोर लापरवाही को देखते हुए आयुक्त ने संबंधित एजेंसी साईं कृपा इंटरप्राइजेस पर भी तत्काल कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपये की पेनल्टी लगाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। निगम की इस औचक कार्रवाई से पानी माफियाओं और नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।