खान सर के गार्ड ने अवैध हथियार से चलाई थी गोली

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-दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के वेरिफिकेशन के बाद हुआ खुलासा
पटना । पटना पुलिस की जांच में फैजल खान (खान सर) के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के वेरिफिकेशन के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस हथियार से गोली चलवाई गई थी, वह तालेबर सिंह (34), निवासी कासगंज (यूपी) का है, लेकिन उसके नाम पर जारी हथियार लाइसेंस का परमिट पूरे भारत के लिए मान्य नहीं पाया गया। आरोप है कि उतर प्रदेश से बिहार में हथियार लेकर आने, हथियार लेकर सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए तालेबर सिंह के पास वैध अनुमति नहीं थी। फिर भी वह बिहार में बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा था। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों और उनके लाइसेंस की जांच के बाद कई बिंदुओं को अपडेटेड केस डायरी में शामिल किया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक तालेबर सिंह गैर कानूनी तरीके से हथियार लेकर बिहार में बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि बिहार में हथियार के साथ नौकरी करने की जानकारी स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को नहीं दी गई थी, जो कानूनन अपराध है। बिना अनुमति के हथियार लेकर बिहार में काम करना कानून के दायरे में जांच का विषय है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खान सर ने तालेबर सिंह को बॉडी गार्ड के तौर पर हायर किया, उन्होंने भी कभी इसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने के चलते कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए था।