600 से अधिक दुकानों वाला अपोलो टावर समेत कई प्रतिष्ठान सील
बेसमेंट के अनधिकृत इस्तेमाल और फायर सिस्टम की कमी पर शिकंजा; शोरूम, ऑफिस, कोचिंग और हॉस्टल भी निशाने पर
इंदौर । फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी और बेसमेंट के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ नगर निगम ने बुधवार को बड़ा एक्शन लिया। अलग-अलग जोन में निरीक्षण के दौरान 600 से अधिक दुकानों वाले अपोलो टावर समेत कई भवन-प्रतिष्ठानों को सील किया गया। इनमें शोरूम, कार्यालय, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, रेस्टोरेंट और प्रिंटिंग प्रतिष्ठान शामिल हैं। कार्रवाई निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर भवन अधिकारियों की टीमों ने की।
जोन-11 में 56 दुकान के सामने स्थित बेसमेंट प्लस सात मंजिला अपोलो टावर में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं मिलने पर सीलिंग की गई। निगम के अनुसार, टावर में 600 से अधिक दुकानें संचालित हैं। कार्रवाई से पहले संबंधित भवन और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए थे। परिसर में बैनर भी लगाया गया था।
:: कहीं फायर सिस्टम में कमी, कहीं बेसमेंट का अनधिकृत इस्तेमाल ::
जोन-9 में 10, वायएन रोड स्थित हीरो शोरूम को निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने पर सील किया गया। जोन-8 में प्लॉट नंबर 109, ईसी में स्वीकृत उपयोग के विपरीत कार्यालय संचालित मिला। यहां अग्नि सुरक्षा प्रणाली भी स्थापित नहीं थी, जिसके चलते ग्राउंड फ्लोर स्थित कार्यालय को सील किया गया। जोन-17, वार्ड-18 में गौरव रेस्टोरेंट के बेसमेंट को भी सील किया गया।
जोन-15 में उषा नगर स्थित कैटलाइजर कोचिंग के प्रशासनिक कार्यालय को फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करने पर सील किया गया। वहीं, जोन-10 में गोयल नगर के 320 और 329 नंबर पर संचालित हॉस्टल पर भी कार्रवाई की गई।
:: पोलो ग्राउंड में दो प्रतिष्ठान सील ::
जोन-3 की टीम ने पोलो ग्राउंड स्थित गुरु कृपा ऑफसेट प्रिंटिंग और नेमा कार्ड्स में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण नहीं मिलने पर दोनों प्रतिष्ठानों को सील किया।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत भवन अनुज्ञा में निर्धारित प्रयोजन के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। भवनों में फायर और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है। आयुक्त ने भवन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बेसमेंट के उपयोग और फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण करने तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
निगम ने भवन स्वामियों और संचालकों से फायर सेफ्टी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने तथा बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के अनुरूप ही करने की अपील की है।

