15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहन अब नीलाम की जगह होंगे स्क्रैप

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झारखंड सरकार का फैसला, परिवहन सचिव ने सभी विभागों और को भेजा पत्र
बोकारो । झारखंड में 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों के निस्तारण के लिए परिवहन विभाग के सचिव ने बीते 11 सितंबर को राज्य के सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों का निस्तारण पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के जरिए कराने का अनुरोध किया है। पत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की 2022 के नवंबर माह की अधिसूचना और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 2021 के प्रविधानों का उल्लेख किया गया है।
विभाग के मुताबिक झारखंड में सरकारी वाहनों का पंजीकरण 15 साल की अवधि के लिए मान्य है। 15 साल से ज्यादा आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन समाप्त कर उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। ऐसे वाहनों की नीलामी नहीं होगी, बल्कि उन्हें स्क्रैपिंग के जरिए से नष्ट किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने पर प्रोत्साहन राशि तय की गई है। 500 तक वाहनों पर प्रति वाहन 50 हजार रुपए, 501 से 1000 तक 60 हजार, 1001 से 2000 तक 75 हजार, 2001 से 4000 तक 90 हजार, 4001 से 6000 तक 1.20 लाख और 6000 से ज्यादा वाहनों पर प्रति वाहन 1.50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैर-सरकारी वाहनों को भी राज्य में स्थित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा से स्क्रैप कराने पर अनुदान किया गया है। यह कदम न केवल पुराने वाहनों के निस्तारण को सुनिश्चित करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। इस दिशा-निर्देश के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि पुराने सरकारी वाहनों का निस्तारण एक जरुरी प्रक्रिया है, जो न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगी, बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगी।