हाईकोर्ट का यूपी आवास विकास परिषद को आदेश, 3 महीने में दे मुआवजे के 22 करोड़ रुपए

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देहरादून (ईएमएस)। यूपी आवास विकास परिषद को उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से 3 महीने के भीतर एक याचिकाकर्ता को 22 करोड़ देने का निर्देश दिया गया हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील को खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया। दरअसल देहरादून के भाव हरिहर लाल की जमीन वर्ष 1980 में यूपी आवास विकास परिषद ने अधिकृत की थी। इसके 38 साल बीतने के बावजूद याचिकाकर्ता को अभी तक मुआवजे की रकम नहीं मिल पाई है। बता दें कि एकल पीठ ने इससे पहले एसएलएओ देहरादून को उस भूमि का मुआवजा निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद यूपी आवास विकास परिषद को निर्धारित मुआवजे की धनराशि जमा करने के लिए कहा था। आदेश के बावजूद यूपी आवास विकास परिषद की तरफ से मात्र 6 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। जिस पर एकल पीठ ने यह भी निर्देश दिए थे कि आवास विकास परिषद मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को करें। यूपी आवास विकास परिषद ने एकल पीठ के उस आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर करते हुए एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। जिस पर फैसला करते हुए खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को खारिज कर याचिकाकर्ता को मुआवजे की पूरी रकम देने के एकल पीठ के आदेश पर मुहर लगाती है।
हर्षिता/ईएमएस 28 नवंबर 2018

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