खण्डवा । लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान 19 मई को होगा। मतदान को शांतिपूर्ण , स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने 17 मई को मध्यरात्रि से 19 मई को सायं 6 बजे तक शासकीय कार्य में लगे वाहनों तथा निर्वाचन कार्यालय से अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर अन्य चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत जारी किए गए है। जारी आदेश अनुसार प्रतिबंधात्मक अवधि में निर्वाचन कार्य में संलग्न वाहन, पुलिस व दण्डाधिकारी ड्यूटी में लगे वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता व अभ्यर्थी के अनुज्ञापत्र जारी वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं जैसे की अस्पताल, दुग्धवाहन, पानी के टेंकर, विद्युत आपूर्ति ड्यूटी में लगे वाहन, सार्वजनिक परिवहन व यात्री बस जो लायसेंस के आधार पर चल रही है उन्हें छोड़कर अन्य चार पहिया वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में खण्डवा संसदीय क्षेत्र के मतदाता यदि अपना वाहन स्वयं के उपयोग के लिए या परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए चलाते है तो उन्हें भी प्रतिबंध से छूट रहेगी।