नई दिल्ली । अब केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान 60 साल में रिटायर होंगे। सुरक्षा बलों के जवानों की रिटायरमेंट की उम्र तीन साल बढ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ रोज पहले केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज करने से ऐसा होगा। केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को मई के अंत तक लागू कर देगी। इस बाबत केंद्रीय बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श चल रहा है। निश्चित किया है कि सभी वर्दीधारियों को सेवानिवृति आयु बढ़ने का फायदा मिले। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय की स्वीकृति बाद आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है। जवान से लेकर शीर्ष अधिकारी तक की सेवानिवृति की आयु 60 साल तक करने पर विचार हो रहा है। अभी यह आयु 57 साल है। छिब्बर ने बताया कि अब जबकि शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी है, तब दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश ही लागू होगा। इस आदेश के अनुसार केंद्रीय बलों के सभी कर्मियों की सेवानिवृति 60 साल होगी।यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दस मई को केंद्र की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि मामला नीतिगत है और इस पर कोर्ट को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता अंकुर छिब्बर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों में सेवानिवृति के मामले में भेदभाव कर रही है।