आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार

नई दिल्ली । हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है। अदालत में 26 मई को सजा पर बहस होनी है। जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने साल 2010 को पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में बताया गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक संपत्ति जुटाई है। हालांकि, चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में पिछले साल जुलाई में ही तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। अब उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है। बता दें कि, इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में तीन हजार से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी। शिक्षक घोटाला मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद चौटाला पिछले साल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे चौटाला हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं।