पंचायत निर्वाचन की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू

इन्दौर । इन्दौर जिले में पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सभी संबंधित पक्षों से आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, शासकीय विभागों, पंचायतों और उनके कर्मचारियों पर लागू होते है। यद्यपि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर होते है फिर भी आदर्श आचरण संहिता प्रावधान राजनीतिक दलों पर प्रभावशील रहते है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न एक बैठक में त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने ने निर्देश दिये कि आज से ही संपत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाये। शासकीय परिसरों तथा भवनों पर लगी प्रचारात्मक सामग्रियों को तुरंत हटाया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाये, जिससे की जिले में पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा पारदर्शी रूप से निर्वाचन हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करवा लें। नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये सुविधा जनक कलस्टर बनाये जाये। वहां पर प्रशिक्षित कर्मचारी लगाये। अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस के साथ लगातार भ्रमण कर कानून व्यवस्था पर भी नजर रखें। मतदान केन्द्रों पर लगने वाली सामग्रियों का आकलन कर लें और उसके अनुरूप मतदान केन्द्रवार सामग्री की व्यवस्था कर उसकी कीट तैयार कर लें। मत पटियों की भी पर्याप्त व्यवस्था रखें। मत पत्र मुद्रण के लिये भी अभी से व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये। बैठक में अपर कलेक्टर पवन जैन, डॉ. अभय बेड़ेकर, जिला पंचायत की सीईओ वंदना शर्मा सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद थे।