भय्यू महाराज आत्‍महत्‍या मामले के आरोपितों को जमानत देने से इनकार –

इन्दौर । संत भय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले फिलहाल जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपितों को छह-छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की है।
याचिका में ही उन्होंने यह कहते हुए जमानत का लाभ देने की मांग की है कि उन्हें जेल में चार साल हो गए हैं। अपील की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जो सोमवार को जारी हुआ। कोर्ट ने आरोपितों की तरफ से प्रस्तुत याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए ग्राह्य करते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि भय्यू महाराज (उदयसिंह देशमुख) ने 12 जून 2018 को कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के करीब छह महीने बाद पुलिस ने महाराज के तीन सेवादार पलक, विनायक और शरद को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सत्र न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों सेवादारों को छह-छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपितों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इधर महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी ने भी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोपितों की सजा बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है।