बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का निर्माण, विक्रय एवं भण्डारण करने पर फर्म संचालक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज –

:: पालदा स्थित मेसर्स ज्वाला गृह उद्योग पर जिला प्रशासन ने की कार्यवाही ::
इन्दौर । कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में इन्दौर जिले में मिलावटखोरों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के निर्देश अनुसार खाद्य, औषधि प्रशासन की टीम द्वारा पत्थर मुंडला रोड पालदा स्थित मेसर्स ज्वाला गृह उद्योग का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य पदार्थों ज्वाला सिंघाड़ा आटा, ज्वाला जीरावन, ज्वाला हल्दी पाउडर, ज्वाला धनियां पाउडर, ज्वाला गरम मसाला का निर्माण, विक्रय, पैकिंग एवं भंडारण किया जाना पाया गया।
बताया गया कि मौके पर उपस्थित फर्म के प्रो. लोकेश नारंग से जांच हेतु खाद्य नमूने ज्वाला सिंघाड़ा आटा, ज्वाला जीरावन पाउडर, ज्वाला हल्दी पाउडर, ज्वाला धनिया पाउडर, ज्वाला गरम मसाला, जीरावन लूज, हल्दी पाउडर लूज, धनिया पाउडर लूज, गरम मसाला लूज सहित कुल 09 नमूने जांच हेतू लेकर प्रयोगशाला भोपाल जांच हेतु भेजे गए। मौके से सिंघाड़ा आटा एवं मसाला 3 हजार 191 किलोग्राम जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित कुल कीमत 4 लाख 23 हजार 925 रुपये है। फर्म के प्रोपराइटर आरोपी लोकेश नारंग पिता अशोक नारंग के विरूद्ध आईपीसी धारा 420, 336 और 296 में एफआईआर दर्ज करायी गई है।
संयुक्त दल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री हिमाली सोनपाटकी, राजू सोलंकी, सुभाष खेड़कर रहे। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर ने बताया कि जिले में मिलावट करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।