झाबुआ (ईएमएस) जिले के वागलावाट में करीब 15 वर्ष पहले जमीन के विवाद के कारण खूमसिंह नामक शख्स की हत्या के आरोपित झींतरा को जिले की कालीदेवी पुलिस द्वारा रायसेन से गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त हत्याकांड में शामिल तीन अन्य आरोपितों को न्यायालय द्वारा आजन्म कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। किन्तु झींतरा हत्या के बाद से ही फरार हो गया था जिसे रायसेन से गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी कालीदेवी हीरूसिंह रावत के अनुसार फरार आरोपित को रायसेन से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है।
उक्त गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि जिले के कालीदेवी थाना क्षेत्र अंतर्गत वागलावाट में जमीन विवाद को लेकर आरोपी झीतरा पिता तेरू वाकला उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम वागलावाट व अन्य साथियों ने खुमसिंह नामक शख्स की धारदार तलवार से वार कर हत्या कर दी थी। जिस पर थाना कालीदेवी में अपराध क्रं. 52/2007 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 34 में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उक्त अपराध में आरोपी झीतरा के तीन साथियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था जिनको उक्त प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा हुई है। उक्त प्रकरण में आरोपी झीतरा पुत्र तेरू वाकला उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम वागलावाट घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था। पुलिस टीमों द्वारा उसको पकड़ने के काफी प्रयास किये किंतु उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। किन्तु फरार आरोपतों को पकड़े जाने के अभियान के तहत झीतरा को पकड़ने हेतु पुलिस अधीक्षक झाबुआ अगम जैन द्वारा थाना प्रभारी कालीदेवी निरीक्षक हिरूसिंह रावत को कुछ विशेष बिंदुओ पर कार्य करते हुए निर्देशित किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी झीतरा को पकड़ने हेतु 10000/-रू. के ईनाम की उद्घोषणा भी की गई थी। उक्त निर्देशों के तारतम्य में थाना कालीदेवी की पुलिस टीम द्वारा आरोपी झीतरा को पकड़ने हेतु अपने विश्वसनीय मूखबीरों को लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा भेष बदलकर आरोपी के जान-पहचानवालों से पुछताछ की तो पता चला की आरोपी झीतरा रायसेन जिले में नाम बदलकर रह रहा है। जिस पर थाना कालीदेवी की पुलिस टीम द्वारा तस्दीक करने पर जानकारी पुख्ता होने पर आरोपी झीतरा को रायसेन जिले से गिरफ्त में लिया गया।