भोपाल । मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा रेस्टोरेंट और ढ़ाबा आदि का निरीक्षण किया गया। भोपाल-इंदौर हाइवे स्थित यश ढ़ाबा एवं फैमिली रेस्टोरेंट, नागर ढ़ाबा एवं रेस्टोरेंट तथा एस. आर. एच. रेस्टोरेंट में खाद्य पंजीयन, अनुज्ञप्ति नहीं होना पाया गया साथ ही किचिन में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं भण्डारण होना पाया गया। जांच किये गये अन्य प्रतिष्ठानों में बाईपास रोड़, बाकनिया, फंदा स्थित शिवहरे ढ़ाबा से मिर्च और हल्दी पाउडर, मां वैष्णवी होटल, खजूरी सड़क से मावा बर्फी तथा रिफाइंड सोयाबीन, आर. बी. किराना एवं पान मसाला, खजूरी सड़क से पान मसाला पान बहार तथा टोस्ट के नमूने लिये गये।
सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा पटेलनगर, रायसेन रोड़ भोपाल से मलाई बर्फी एवं बेसन लड्डू, पिपलानी पेट्रोल पंप के पास स्थित शक्ति साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से इडली तथा सांभर के नमूने लिये गये।
अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के द्वारा बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भोजन निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध इसी अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत प्रकरण श्रीमान न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। धारा 31 सहपठित धारा 58 के अन्तर्गत दो लाख तक तथा धारा 56 के अन्तर्गत एक लाख तक जुर्माना का प्रावधान है।