
झाबुआ | जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान हेतु जरुरी दस्तावेज की जानकारी दी गई है, इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान संबंधी निर्देशों का उल्लेख करते हुए मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं मतदाताओं की सुविधा के लिए जारी किए गए एक प्रेस नोट के माध्यम से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार मतदान के लिए मतदाताओं को चाहिए कि वे फोटो परिचय पत्र लेकर पहुंचे, किंतु केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र पास में होने से मतांकन की गारंटी नहीं है, वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है।
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अधिकृत हों।
मतदान की प्रक्रिया इस तरह है–
किसी भी मतदाता के मतदान केन्द्र में जाने पर पहला मतदान अधिकारी पीओ-वन मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी मतदाता की पहचान करके पहचान अभिलेख के साथ ही मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि से करेगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद दूसरा मतदान अधिकारी पीओ-टू जो अमिट स्याही का प्रभारी है, मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक दो पीओ- टू मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होने के कारण मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान लेगा और मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदाता पर्ची के सरल क्रमांक के आधार पर तीसरा मतदान अधिकारी पीओ- थ्री मतदाता को वोट डालने के लिए अनुमति देगा। मतदाता को अपनी पसंद के प्रत्याशी के समक्ष ईवीएम पर नीला बटन दबाना होगा। लाल बत्ती चमकने के साथ- साथ एक लम्बी बीप सीटी जैसी आवाज के साथ मतदाता का सफल मतांकन सुनिश्चित हो जाएगा। वीवीपेट की खिड़की पर एक मत पर्ची सात सेकेंड के लिए दिखाई देगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि मतदाता द्वारा चयनित उम्मीदवार का नाम तथा चुनाव चिन्ह सही छपा है।
मतदान के लिए जरूरी दस्तावेज
मतदान करने के लिए मतदाता को संबंधित मतदान केन्द्र में अपना मतदाता फोटो परिचय पत्र अथवा आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची साथ में लेकर पहुंचना होगा। आयोग ने मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी है। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताओं के लिए होगी, जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। तब मतदाताओं को अपनी पहचान बताने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/ डाकघर के द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई के द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य/लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आई.डी. (यूडीआईडी) शामिल रहेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, वह उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अधिकृत हों। यदि फोटो बेमेल होने के कारण पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के आधार पर मतदान कराया जाएगा। प्रवासी निर्वाचक मतदाता सूची में नाम होने पर केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मतदान केन्द्र पर मतदान कर पायेंगे।