विभिन्न क्षेत्रों में 148 दुकानदारों को नियमानुसार मांस, मछली विक्रय करने वालों को दी समझाइश, 48 दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही कर 16 हजार 900 रूपये की राशि स्पाट फाईन के रूप में वसूल की
भोपाल । नगर निगम द्वारा अवैध व नियम विरूद्ध मांस, मछली विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अभियान निरंतर जारी है। अभियान के तहत निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में मांस विक्रेताओं को समझाइश दी व सचेत किया गया कि मांस विक्रय करने हेतु नियमानुसार आवश्यक रूप से लायसेंस प्राप्त करें, मांस, मछली ढककर रखें, मांस का प्रदर्शन न करें, दुकान के सामने अपारदर्शी कांच लगाये तथा रोड पर बैठकर खुले में मांस, मछली का विक्रय न करें। निगम अमले ने 148 मांस, मछली की दुकानों की जांच करते हुए अवैध व खुले रूप से मांस, मछली का विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए 09 दुकानों को बंद कराया तथा 48 प्रकरणों में 16 हजार 900 रूपये का स्पाट फाईन वसूल की।
निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए के निर्देश पर बुधवार को निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित मांस, मछली विक्रय की दुकानों की जांच की। जांच के दौरान 148 दुकानों में व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और खुले में व बिना अनुमति के मांस, मछली का विक्रय न करने, लायसेंस की शर्तों का अक्षरश: पालन करने, दुकान में व आसपास साफ सफाई रखने की समझाइश दी साथ ही चेतावनी भी कि नियम विरूद्ध मांस विक्रय किया जाता पाया जाने पर लायसेंस निरस्तीकरण व दुकान बंद कराने की कार्यवाही की जायेगी। निगम अमले ने खुले में व नियमों का पालन न करने वाले मांस विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 48 प्रकरणों में 16 हजार 900 रूपये स्पाट फाईन के रूप में वसूल किये तथा जोन क्र. 06 के अंतर्गत पंचशील नगर क्षेत्र में 06 तथा जोन क्र. 15 के अंतर्गत खजूरी कला, पीरिया मोहल्ला व हाईवे क्षेत्र में 03 चिकन एवं मीट की दुकानों को बंद कराया।