10 लाख तक की आय पर टैक्स छूट की उम्मीद
नई दिल्ली (ईएमएस)। नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। रॉयटर्स के मुताबिक, मोदी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख रूपए सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। चुनावी साल होने के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। तब वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की था।
बजट में सरकार यह राहत एक खास सैलरी वर्ग और मिडिल क्लास को दे सकती है। वहीं, मनीकंट्रोल ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। यह बदलाव केवल नई टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करने वालों पर लागू होगा।
नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री
मान लीजिए, किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 2 लाख रुपए पर उस व्यक्ति पर 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी। यानी, उसे 10,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। हालांकि, इस रिजीम में सरकार 7.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स को सेक्शन 87ए के तहत माफ कर देती है। इसमें भी एक पेंच है। अगर आप सैलरीड है और आपकी कमाई 7.5 लाख रुपए से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको एक रुपए पर नहीं बल्कि 4,50,001 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,50001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5 प्रतिशत की दर से 15,000 रुपए और बाकी 1,50,001 रुपए पर 10 प्रतिशत की दर से 15,000 रुपए चुकाने होंगे।
पुरानी टैक्स रिजीम में 10 लाख की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स
पुराने टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के टोटल 5 स्लैब हैं। इनमें 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है। वहीं, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है। 10 लाख से 20 लाख तक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है और 20 लाख से ऊपर कमाने वालों को 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है। जबकि, नई टैक्स रिजीम में अभी तक 7 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री के दायरे में आती है। रिपोट्र्स के मुताबिक बजट में 10 लाख रुपए तक की इनकम वाले स्ट्रक्चर में बदलाव की उम्मीद है। अभी 10 लाख तक की सैलरी पर सीधे 20 फीसदी टैक्स लगता है। सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। 10 लाख तक की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स घटाकर 10 प्रतिशत किया जा सकता है। इसके अलावा 30 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब को बदलने पर भी विचार किया जा रहा है।