इन्दौर सेशन जज अयाज मोहम्मद की कोर्ट ने इन्दौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की विधायक प्रतिनिधि कपिल पाठक से मारपीट के मामले में दायर जमानत याचिका मंजूर करते उन्हें जमानत दे दी। चिंटू चौकसे के वकील संतोष शर्मा के अनुसार सेशन कोर्ट ने उनके पक्षकार चिंटू चौकसे, उनके ड्राइवर रवि प्रजापत और सुभाष यादव को जमानत दे दी है। पुलिस ने 20 अप्रैल को चिंटू, उनके भाई ईशान, भतीजे रोहन, सुभाष यादव, ड्राइवर रवि प्रजापत के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें से चिंटू, रवि और सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बता दें कि चिंटू चौकसे और उसके साथ अन्य को हीरानगर थाना पुलिस ने टैंकर हटाने को लेकर हुए विवाद तथा मारपीट में घायल विधायक प्रतिनिधि कपिल पाठक के पिता की रिपोर्ट के बाद धारा 307 के तहत गिरफ्तार किया था।