केंद्र ने पाक हाईकमीशन अफसर को भारत छोड़ने को कहा, 24 घंटे का दिया समय

पॉर्सोना नॉन ग्रेसा किया घोषित, इसका मतलब होता है अवांछित व्यक्ति
नई दिल्ली । पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र ने दिल्ली में एक पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर को पॉर्सोना नॉन ग्रेसा घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब वह अधिकारी भारत में नहीं रह सकते हैं। उन पर ऐसे काम करने का आरोप है जो उनके पद के हिसाब से सही नहीं था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उस अफसर को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। पाकिस्तान हाई कमीशन के संबंधित विभाग को इस बारे में जानकारी दे दी गई है।
पॉर्सोना नॉन ग्रेसा जिसका आसान भाषा में मतलब होता है अवांछित व्यक्ति यानी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी खास जगह, देश या समूह में अब पसंद नहीं किया जाता या स्वीकार नहीं किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब कोई देश किसी को पॉर्सोना नॉन ग्रेसा घोषित करता है। पॉर्सोना नॉन ग्रेसा का मतलब है कि उस व्यक्ति को देश से निकाला जा रहा है। ये राजनयिकों के लिए सजा मानी जाती है। ये नियम वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस (1961) में बना था। इस कन्वेंशन में राजनयिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम तय किए गए थे।
पॉर्सोना नॉन ग्रेसा नोट एक आधिकारिक पत्र होता है। इसे किसी देश का विदेश मंत्रालय दूसरे देश के दूतावास को भेजता है। इसमें लिखा होता है कि उनका कोई राजनयिक या अफसर अब हमारे देश में स्वागत योग्य नहीं है। नोट भेजने वाला देश ये बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसने ये नोट क्यों भेजा। वियना कन्वेंशन के मुताबिक जिस व्यक्ति को पॉर्सोना नॉन ग्रेसा घोषित किया गया है, उसे नोट मिलने के 48 से 72 घंटे के अंदर देश छोड़ना होता है।
भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को उसकी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप काम नहीं करने की वजह से निष्कासित कर दिया। उसे पॉर्सोना नॉन ग्रेसा घोषित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को भारत छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। यह कार्रवाई दोनों देशों के बीच हालिया सैन्य टकराव के बाद बढ़े तनाव के बीच की गई है।