मुख्य आरोपी सोनम की जमानत निरस्त के लिए हाईकोर्ट में याचिका, सुनवाई 12 को
इन्दौर बहुचर्चित हनीमून मर्डर मिस्ट्री राजा रघुवंशी हत्याकांड के सह आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते उनके आवेदन को निरस्त कर दिया है। आरोपियों का जमानत के लिए यह दूसरा आवेदन था और जिस पर गत मंगलवार को सुनवाई उपरांत कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि इसके पहले इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी जो कि मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी हैं को पुलिस कार्रवाई में कमियों के आधार पर कोर्ट ने जमानत दे दी थी जिसके खिलाफ पुलिस ने हाइकोर्ट में अपील दायर कर उसकी जमानत निरस्त करने की मांग की है। जिस पर सुनवाई की तारीख 12 मई नियत की गई है।
सोनम को मिली जमानत के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में जेल में बंद अन्य आरोपी राज कुशवाह, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी द्वारा लगाएं गये जमानत आवेदन पर शिलांग कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे कल सुनाते अदालत ने इनके जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। हालांकि कोर्ट ने किन आधारों पर इनके आवेदन को खारिज किया इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
ज्ञात हो कि गत 23 मई 2025 को शिलांग के एक पर्यटन स्थल पर इन्दौर निवासी राजा रघुवंशी का डिकंपोज शव खाई से शिलांग पुलिस ने बरामद कर जांच कार्रवाई के बाद इस हत्याकांड का खुलासा करते मृतक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद हाल ही में सोनम को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी और उसके आधार पर अन्य आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है जिस पर सुनवाई 12 मई को होगी।

