इन्दौर | सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की डबल बेंच के निर्देशानुसार इन्दौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी और मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया। बहुचर्चित मेघालय हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए उसे तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। मेघालय सरकार की ओर से सोनम रघुवंशी की जमानत निरस्ती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में सोनम जमानत की हकदार नहीं थी और उसकी रिहाई ट्रायल में बाधा डाल सकती है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर छह महीने में ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो सोनम नई जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है।

