सम्पत्तिकर एवं जलकर वसूली की धीमी गति नगर विकास में बाधक है

मध्य प्रदेश

सम्पत्तिकर के बकायादारों पर कुर्की की कार्यवाही करें : आयुक्त प्रतिभा पाल
8 दिसम्बर को लोक अदालत में दी जाएगी पेनल्टी में छूट
उज्जैन (ईएमएस)। सम्पत्तिकर वसूली की धीमी गति नगर विकास में बाधक है। युद्ध स्तर पर वसूली की कार्यवाही आरंभ करते हुए कर जमा ना करने वाले बकायादारों के विरूद्ध तीन दिन में कुर्की की कार्यवाही करें। यह निर्देष आयुक्त प्रतिभा पाल ने दिये हैं। नेषनल लोक अदालत की तैयारियों के क्रम में आयोजित एक विषेश बैठक में आयुक्त ने सम्पत्तिकर वसूली अमले को स्पश्ट रूप से निर्देषित किया कि नगर विकास में सम्पत्तिकर की बुनियादी हैसियत है। जो लोग कर जमा नहीं करते वे नगर विकास में बाधक हैं। ऐसे लोगों के साथ नरमी बरतने क आवष्यकता नहीं है। सख्त कार्यवाही करें और बकाया कर वसूलें। आयुक्त प्रतिभा पाल ने निर्देषित किया कि बड़े बकायादारों पर सबसे पहले कार्यवाही की जाए और तीन दिन में इनमें कुछ प्रकरणों में कुर्की की कार्यवाही अनिवार्यत: सुनिष्चित करें।
लोक अदाल छूट
आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि जो बकायादार 8 दिसम्बर तक षेश रह जाएं उन्हें चाहिए कि वे 8 दिसम्बर षनिवार को आयोजित नेषनल लोक अदालत के अन्तर्गत दी जाने वाली विषेश छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया कर जमा करावें। 8 दिसम्बर के पष्चात बकायादारों की नई सूचि तैयार की जाकर इनके विरूद्ध कर वूसली के क्रम में कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
अपील
आयुक्त प्रतिभा पाल ने समस्त सम्पत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की है कि वे नगर हित में अपनी भूमिका अदा करते हुए बकाया सम्पत्तिकर और जलकर तत्काल जमा करावें। 8 दिसम्बर को आयोजित लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त करें और निगम द्वारा की जाने वाली कुर्की इत्यादि की कार्यवाही से बचें।

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