इंदौर, 12 दिसंबर (ईएमएस)। विधानसभा चुनाव में इंदौर जिले में 96 प्रत्याशी मैदान में थे और निर्वाचन आयोग यह पहले ही निर्देश दे चुका था कि जितने भी वोट पड़ेंगे, उसमें नोटा को मान्य नहीं किया जाएगा। बचे हुए वोटों में से 1/6 से कम वोट जिसे मिले, उसकी जमानत जब्त होगी। किसी विधानसभा में दो लाख वोट पड़े, तो उसे छह से विभाजित किया जाएगा। जो भी संख्या आएगी, उससे कम वोट वालों की जमानत जब्त होगी। इस मान से 78 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो रही है जो या तो निर्दलीय थे, या दूसरी पार्टियों के थे जिन्हें दस हजार वोट भी नहीं मिले। कांठोस और भाजपा के हारे हुए को छोड़कर बचे हुए सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो सौ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। ज्यादातर ऐसे हैं जिनके खाते में एक हजार से कम वोट आए। यह उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, सपाक्स, भारतीय ट्राइबल पार्टी, साझा विरासत पार्टी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारतीय शिवसेना, स्वर्णिम भारत इंकलाब पार्टी, बहुन मुक्ति पार्टी, संपूर्ण समाज पार्टी, प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के हैं।
(उमेश/अर्चना पारखी)