भोपाल (ईएमएस)। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा का उन्मूलन पूर्व में ही किया जा चुका है। वर्तमान परिदृश्य में भी शहर में इसी तरह की कुप्रथा के संबंध में कोई जानकारी किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है। अब भोपाल इस कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त है।
हरि प्रसाद पाल/ 12 दिसम्बर, 2018