भोपाल (ईएमएस)। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना एवं पर्यावरण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना को अंगीकृत करने के दृष्टिगत निगम प्रशासन द्वारा जारी स्थायी आदेश के तहत संपूर्ण नगरीय क्षेत्र भोपाल में प्लास्टिक थैलियों एवं नॉन बॉयोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध स्पॉट फाईन करने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा निरंतर की जा रही है।
भोपाल शहर में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वाले दुकनदारों/फुटकर विक्रेताओं/हाथ ठेला आदि से प्रथम बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर न्यूनतम 100 रुपये एवं इसकी पुनरावृत्ति करने पर 50 रुपये प्रतिदिन के मान से स्पॉट फाईन/शास्ती आरोपित की जाकर अर्थदण्ड की वसूली किए जाने के साथ ही प्रतिबंधित समग्री जप्त की जाती है। थोक विक्रेताओं/भंडारणकर्ताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंधित सामग्री जप्त की जाकर स्पॉट फाईन के रूप में न्यूनतम 5000 रुपये एवं प्रतिबंधित सामग्री के अनुपात में शास्ती की राशि बढ़ाए जाने का प्रावधान है। नियमों का पुन: उल्लंघन करने पर पूर्व में किए गए स्पॉट फाईन की राशि से दोगुना राशि स्पॉट फाईन के रूप में वसूल की जा रही है।
हरि प्रसाद पाल/ 12 दिसम्बर, 2018