(भोपाल) अनादरित चेक प्रस्तुत करने वालों पर न्यायालय में दर्ज होंगे प्रकरण

Uncategorized

भोपाल (ईएमएस)। नगर निगम प्रशासन द्वारा अनादरित चेक प्रस्तुत करने वाले करदाताओं के विरूद्ध 16 दिसम्बर 2018 तक न्यायालय में प्रकरण दायर करने के निर्देश दिए है। उपायुक्त राजस्व/सम्पत्तिकर विनोद कुमार शुक्ला ने सभी जोनल अधिकारियों को जारी आदेश पत्र में निर्देशित किया है कि जिन करदाताओं द्वारा अनादरित चेक प्रस्तुत किए है उनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी परंतु उक्त जानकारी अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही अनादरित चेक प्रस्तुत करने वाले करदाताओं के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर कराए गए है जिस पर अपर आयुक्त राजस्व के द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। उपायुक्त राजस्व शुक्ला ने निर्देशित किया है कि निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जानकारी सम्पत्तिकर विभाग में तत्काल भेजी जाए। उन्होंने जोनल अधिकारियों को जारी पत्र में उल्लेखित किया है कि जानकारी नहीं भेजने और अनादरित चेक प्रस्तुत करने वाले करदाताओं के विरूद्ध न्यायालय में निर्धारित दिनांक 16.12.2018 तक प्रकरण दायर नहीं करने पर यह माना जाएगा की इस कृत्य में आप भी बराबर के भागीदार है। इसलिए संबंधित वार्ड प्रभारी के साथ-साथ संबंधित जोनल अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा।
हरि प्रसाद पाल/ 12 दिसम्बर, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *