इन्दौर । जिला प्रशासन द्वारा जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी हैं। जारी आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लोकेश कुमार जाटव ने लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी जुबैर पिता फारूख अली निवासी अशरुी नगर थाना खजराना, आरोपी मोहसिन पिता जफर खान निवासी भवानी नगर थाना बाणगंगा, आरोपी जितेन्द्र उर्फ अंधा पिता राजाराम मोची निवासी 126 रामानंद नगर थाना चंदन नगर आरोपी जयेश पाण्डे पिता अजय पाण्डे निवासी विजय नगर थाना विजय नगर और आरोपी दिनेश पिता जगन्नाथ खेर निवासी ग्राम गुडर थाना गौतमपुरा को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत जिलाबदर कर इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खण्डवा और खरगोन जिले की राजस्व सीमा से पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
उमेश/पीएम/15 मई 2019