राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता अधिकारों की दी गई जानकारी
भोपाल । उपभोक्ता स्वयं जागरूक हो तो उसके साथ कोई ठगी नहीं कर पाएगा। हर प्रोडक्ट को खरीदने के पूर्व उसकी शुद्धता, मात्रा, पेकिंग डेट, एक्सपायरी डेट आदि के संबंध में सुनिश्चित होना चाहिए। अगर किसी विक्रेता द्वारा धोखा या ठगी की गई हो तो तुरंत कंज्यूमर फोरम में शिकायत करना चाहिए। यह बात कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागृह में हुए कार्यक्रम में कही।
श्री लवानिया ने कहा कि समय की कमी या अज्ञानतावश उपभोक्ता लापरवाही करते हैं। जागरूक उपभोक्ता की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम में तत्काल सुनवाई होकर न्याय मिलता है। कंज्यूमर फोरम अधिकार मामलों में निष्पक्ष सुनवाई कर उपभोक्ता के हित में निर्णय सुनाता है। उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के अधिकार संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कलेक्टर श्री लवानिया ने कहा कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। हर प्रोडक्ट, फ्यूल और एलपीजी लेने के पूर्व बरती जाने वाली सावधानियों और जानकारी के संबंध में पोस्टर और बैनर लगाकर जानकारी दी जाए। अपर कलेक्टर श्रीमती माया अवस्थी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता और विक्रेता के रूप में संतुष्टि पाएं तो यह दिवस सार्थक होगा।
कार्यक्रम में बताया गया कि उत्पाद से संबंधित शिकायत होने पर विक्रेता से संपर्क करें, अगर समस्या हल नहीं होती तो कंपनी के प्रधान कार्यालय से संपर्क करें, अगर तब भी समस्या न सुलझे तो उपभोक्ता फोरम में जाएं। मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर-1800-233-0046 पर उचित सलाह अथवा शिकायत निराकरण के लिये संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर – 1800-11-4000 पर भी कॉल किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री लवानिया ने उपभोक्ता जागरूकता के लिये भारतीय डाक विभाग की, नाप तौल विभाग, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, एलपीजी सिलेण्डर, खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान संबंधी स्टाल की प्रदर्शनी का अवलोकन कर जानकारी ली। जिसमें प्रथम पुरस्कार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती साधना सक्सेना, द्वितीय पुरस्कार नापतौल विभाग से नापतौल निरीक्षक विजय खातरकर, अवतार सिंह गिल को तृतीय पुरस्कार शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता दीपक तिवारी एवं सर्वश्रेष्ठ पोटेंशियल अवार्ड डाक घर के उप डाकपाल एन.एस.कंवर को दिया गया।
कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई साथ ही खाद्य पदार्थों की मिलावट की पहचान के लिये टेस्ट की, गैस सिलेण्डर लेते समय बरती जानी वाली सावधानियों, ऑनलाइन शापिंग में ठगी होने पर कैसे – कहां शिकायत करें, पेट्रोल पंप पर ईंधन की शुद्धता और सही मात्रा को कैसे जाने, सही नाप तौल को कैसे पहचाने, उचित मूल्य दुकान की पूरी कार्यप्रणाली आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी को उपभोक्ता मार्गदर्शिका पुस्तिका दी गई जिसमें खाद्य पदार्थ, दवाई, ऑनलाइन खरीदी, बीमा बैंकिंग, चिकित्सा, रेल यात्रा, शैक्षणिक संस्थान में नामांकन, पेट्रोल-डीजल एवं रसाई गैस की आपूर्ति, भ्रामक विज्ञापन आदि के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं अधिकार हनन पर निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में उपभोक्ता फोरम के सदस्य सुनील श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्रीमती माया अवस्थी, उमराव सिंह मराव, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के मैनेजर शुभम गुप्ता, गैस एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के अध्यक्ष और सदस्य, पेट्रोल पम्प एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, भोपाल श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।