नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में गठित स्टैंण्डिंग कमेटी की पहली बैठक सम्पन्न

इन्दौर । इन्दौर जिले में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सभी संबंधित पक्षों से आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान सभी अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, शासकीय विभागों आदि के कर्मचारियों पर लागू होते है। आदर्श आचरण संहिता सहित निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियम-निर्देशों, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम तथा समय-समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
नगरीय निर्वाचन के संबंध में गठित स्टैंण्डिंग कमेटी की पहली बैठक आज यहाँ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया, ग्रामीण क्षेत्र के एसपी भगवत विरदे, अपर कलेक्टरगण, सभी रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी आदि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। शासकीय परिसरों तथा भवनों पर लगी प्रचारात्मक सामग्रियों को हटाया जा रहा है। अभी तक रिमूवल दल द्वारा 273 स्थानों से पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन आदि हटाये गये हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि निर्धारित स्थानों पर अनुमति के पश्चात ही पोस्टर, बैनर लगाये जाये। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, इसका तथा निर्वाचन संबंधी नियम-निर्देशों और प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन हो। धर्म स्थलों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जाये। उन्होंने बताया कि ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है, जिससे की पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा पारदर्शी रूप से निर्वाचन हो। बैठक में बताया गया कि यह चुनाव ईवीएम के आधार पर होंगे। जिले में पर्याप्त संख्या में ईवीएम है। ईवीएम की बैलेट यूनिट में लगने वाले मतपत्र में उम्मीदवारों के फोटो भी रहेंगे। नगरीय निर्वाचन में नामांकन लेने के लिये व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है। महापौर प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र कलेक्टर न्यायालय कक्ष में लिये जायेंगे। पार्षद पद के उम्मीदवारों के नामांकन लेने के लिये वार्डवार 6 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनके स्थान भी निर्धारित कर दिये गये हैं। नगरीय निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों को पूर्ण रूप से नाम निर्देशन पत्रों के कॉलमों की पूर्ति करना होगी। साथ में सभी आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित निक्षेप राशि जमा करना होगी। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा। उम्मीदवारों को व्यय का लेखा प्रतिदिन संधारित करना होगा। व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। बताया गया कि शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये शस्त्र लायसेंस जमा कराये जा रहे हैं। उम्मीदवारों को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना होगा। बैठक में बताया गया कि शिकायतें प्राप्त करने के लिये कलेक्टर कार्यालय में विशेष कक्ष बनाया गया है जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इस कक्ष का टेलीफोन नंबर 0731-2994605 है। इस शिकायत कक्ष का प्रभारी अपर कलेक्टर राजेश राठौर को बनाया गया है।
:: इन्दौर में 2250 मतदान केन्द्र, इनमें 438 संवेदनशील ::
बैठक में पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन्दौर नगर में 2250 मतदान केन्द्र हैं। इनमें से 438 मतदान केन्द्र का चिन्हांकन संवेदनशील मतदान केन्द्रों के रूप में किया गया है। इन संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। अतिरिक्त बल लगाया जायेगा। वेब कास्टिंग भी होगी। हर गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जायेगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को पुलिस विभाग संबंधी विभिन्न अनुमतियां देने के लिये कलेक्टर कार्यालय में विशेष कक्ष बनाया जायेगा, जहां एक ही जगह से अनुमति प्राप्त हो जायेगी। बैठक में बताया गया कि इन्दौर शहर में कुल 18 लाख 35 हजार 351 मतदाता हैं।