नई दिल्ली । एक दिसंबर, 2022 से या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी वाली एक नई तस्वीर का प्रयोग किया जाएगा। इस तस्वीर में लिखा होगा कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह तस्वीर एक दिसंबर से एक साल की अवधि में इस्तेमाल की जाएगी। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नई स्वास्थ्य चेतावनियों के अनुसार एक दिसंबर 2023 से या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर लिखित में स्वास्थ्य चेतावनी तंबाकू उपयोगकर्ता कम उम्र में मौत के शिकार हो जाते हैं के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होगी। मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियमावली 2008 में संशोधन के माध्यम से 21 जुलाई, 2022 को नई स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरी संशोधन नियमावली 2022 के तहत संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से लागू होंगे। अधिसूचना सरकार की वेबसाइट पर 19 भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सभी तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी ठीक उसी तरह दी गई हो जैसा कि निर्धारित किया गया है। दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है।