पूर्व अग्निवीरों को अब मिलेगा बीएसएफ में 10 प्रतिशत आरक्षण, आयु-सीमा में भी छूट

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट दी गई है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है, जिसे 6 मार्च 2023 की तारीख से जारी किया गया है। इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स-2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार कॉन्स्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में भर्ती होने के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को ‘शारीरिक दक्षता परीक्षा’ से छूट दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद देश की तीनों सेनाओं से रिलीज होने वाले अधिक से अधिक ‘अग्निवीरों’ को नियमित करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर रहा है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय लगभग सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा कर चुका है। रक्षा मंत्रालय ने भी सैन्य बलों के अतिरिक्त अपने अन्य विभागों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों जैसे, ​महिंद्रा एवं टाटा ने भी वायु, थल और जल सेना से 4 साल बाद रिलीज होने वाले अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रांतीय सशस्त्र बलों की भर्ती में पूर्व ​अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2022 को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की भर्ती योजना की शुरुआत की। इस योजना को अग्निपथ का नाम दिया गया। इसके उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाएगा। इनका प्रशिक्षण 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक होगा। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी और मेडिकल लीव अलग से (मेडिकल चेकअप पर निर्भर) मिलेगी। अग्निवीर भारतीय सेना में एक अलग रैंक होगी। इस योजना के तहत अग्निवीरों को किसी भी प्रकार की पेंशन, ग्रेच्युटी, एक्स सर्विंसमैन की भांति हेल्थ स्कीम, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, एक्स सर्विंसमैन का स्टेट्स और अन्य समान लाभ नहीं मिलेगा। सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस एंड मिलिट्री सर्विस पे भी नहीं मिलेगा, जबकि रिस्क हार्डशिप, राशन, यूनिफॉर्म, ट्रेवल जैसे भत्ते दिए जाएंगे। सर्विस के दौरान यूनिफॉर्म पर विशिष्ट प्रतीक चिन्ह होगा। वहीं सेना के जवानों को जो सम्मान और अवार्ड्स मिलते हैं वे सभी मिलेंगे। हालांकि, सर्विस के दौरान सेना की मेडिकल एवं कैंटीन सुविधाएं अग्निवीरों को मिलेंगी।