आबकारी विभाग द्वारा की गई अवैध मदिरा जप्त

इन्दौर। इन्दौर जिले में मदिरा के अवैध रूप से निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में आबकारी विभाग के अमले द्वारा अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
यह कार्रवाई आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त मनीष खरे के निर्देशन में की गई। आज नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुद्गल एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल माथुर उडन दस्ता प्रभारीके मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त बम्बई बाजार की प्रभारी श्रीमती प्रियंका शर्मा के द्वारा गस्त दौरान सूचना प्राप्त होने पर आरोपी अरुण पिता रघुनाथ जाति राणा निवासी 119, महादेव नगर इन्दौर को एक्टिवा वाहन के साथ रोका। विधिवत कार्यवाही एक्टिवा की तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा सिग्नेचर की 07 बोतल रखी पायी। पूछताछ कर उसके घर की तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा सिग्नेचर 83 बोतल बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) व 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया । प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से विवेचना में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि यह शराब कहाँ से ला गई और कहां बेची जा रही थी । जप्त शराब एवं एक्टिवा का मूल्य लगभग एक लाख 80 हजार रूपये है। अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी है।