इन्दौर । लोक अदालत न्याय दान के यज्ञ का रूप ले चुकी है। लोक अदालत में पक्षकार न्याय की उम्मीद लेकर न्यायालय तक पहुँचते हैं और शांतिपूर्ण वातावरण में न्याय की प्राप्ति कर हमेशा के लिए विवाद का अंत करते हैं। ऐसे ही दो बड़ी राशि के मामले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी.पी. शर्मा की खंडपीठ में आज लोक अदालत में निपटाये गये।
मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दौर के न्यायालय में त्रिवेदी एग्रोटेक प्रा. लि. व राजेश द्वारा नीरज के चल रहे थे, जो लगभग पाँच 5 वर्षों के बीच 7 करोड 2 लाख एवं 5 करोड़ 20 लाख कुल 12 करोड़ 20 लाख रूपये के लगभग राशि के लेन-देन के थे। उक्त दोनों मामलो को प्रधान जिला न्यायाधीश बी.पी. शर्मा ने नेशनल लोक अदालत में निराकृत करने का संकल्प लिया और दोनों पक्षकारों तथा उनके अधिवक्तागण के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर राजीनामे के प्रयास किये गये। बैठक में शर्मा के द्वारा दोनों पक्षकारों और उनके अधिवक्तागण से विस्तृत चर्चा की गई। परिणामस्वरूप दोनो मामलो में लेन देन की लगभग 12 करोड़ 20 लाख की राशि लोटाने को तैयार हुए। इस प्रकार दोनो पक्षकार आपसी राजीनामे के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण करने के लिए तैयार हुए और आज आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में उक्त दोनो मामलो के अंतर्गत लेन-देन का विवाद आपसी सहमति से हमेशा के लिए समाप्त हुआ।