कैप्सूल टैंकर से एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर पांच व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज

इन्दौर। विगत दिनों कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में खाद्य विभाग एवं क्राइम ब्रांच के द्वारा बायपास रोड, पत्थर मुंडला ब्रिज के पास अग्रवाल पार्किंग के अंदर दो गैस कैप्सूल क्षमता 18 टन एवं 12 टन संदिग्ध खड़े पाए गए। वाहन क्रमांक MP09HH1917 में लगभग 1.620 टन गैस संग्रहित पायी गयी। जिसका कोई वैध दस्तावेज, एचपीसीएल ऑयल कंपनी की अनुमति, अनुबंध, एलपीजी गैस क्रय-विक्रय के दस्तावेज इनवॉइस इत्यादि कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गए । एक अन्य गैस कैप्सूल क्रमांक MP09KC8027 खाली खड़ा पाया गया। उक्त गैस कैप्सूल से गैस का अवैध रूप से रीफिलिंग कर छोटे सिलिंडर में भरकर विक्रय के उद्देश्य प्रथम दृष्ट्या प्रदर्शित होने पर दोनों गैस कैप्सूल को शिवनारायन सोलंकी से जब्त किया जाकर थाना तेजाजी नगर थाने की अभिरक्षा में दिया गया। एलपीजी गैस के अवैध भंडारण, परिवहन, कालाबाजारी करने पर महेश सोलंकी, शिवनारायण सोलंकी, राजेश लोधी, वलि मोहम्मद एवं सुमित शर्मा पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में पांचों के खिलाफ तेजाजीनगर थाने एफ आई आर दर्ज करवाई गई है।