इन्दौर | श्री नगर एक्सटेंशन में लुट करने वाले आरोपियो से मिलते जुलते हुलिए के 7-8 संदिग्ध लडके एलआईजी खजराना लिंक रोड पर हनुमान मंदिर के पास खडे होने की मुखबिर सूचना पर इन्दौर क्राईम ब्रांच व थाना एम आई जी इंदौर ने संयुक्त कार्यवाही करते आरोपियों को घेराबंदी कर पकडा । पूछताछ में उन्होंने अपना नाम पता आदित्य पिता रवि काले उम्र 20 साल निवासी राउखेडी सेन्टर पांईट मांगलिया इंदौर, .सुमित उर्फ गोलु पिता महेन्द्र चौहान उम्र 18 साल निवासी इन्द्रा नगर रेल्वे स्टेशन के पास मांगलिया इंदौर , राजेश पिता बहादुर अग्रवाल उम्र 21 साल निवासी चाणक्य पुरी केला माता देवास,.आकाश पिता कैलाश दायमा उम्र 23 साल निवासी कोकला खेडी देवास, राम पिता निर्भय सिहं चौहान उम्र 19 साल निवासी झांझरवाडी देवास 6. अभय पिता बैजनाथ सिंग उम्र 18 साल निवासी इन्द्रा नगर मांगलिया इंदौर, सुमित पिता राजेश राठौर उम्र 18 साल निवासी बामनखेडा देवास, महेन्द्र उर्फ गोलु पिता जीवन देवडा उम्र 19 साल निवासी आवास नगर देवास का होना बताया । श्री नगर एक्सटेंशन लूट मामले में पूछताछ पर आरोपी महेन्द्र उर्फ गोलु ने बताया कि वह रंजनीगंधा एवं पल्स के ऑफिस जी 24 एम आई जी कालोनी इंदौर पर काम करता है तथा उसके द्वारा ही अपने दोस्तो को पूर्व में इंचार्ज के द्वारा आफिस बंद करते समय रूपये ले जाने की जानकारी दी थी उसके बाद सुनियोजित तरीके से तैयारी कर दिनांक 26.08.2023 को आफिस इंचार्ज के साथ लुट करने की तैयारी की थी लेकिन भीड ज्यादा होने से घटना नही कर पाये थे । बाद दिनांक 28.08.2023 को पुनः अपने साथियो के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था तथा 2 लाख 40 हजार रूपये की लुट की थी । जिस पर थाना एम आई जी इंदौर पर अपराध क्रमांक 599/2023 धारा 392 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था । सख्त पूछताछ करने पर आरोपी राम के द्वारा बताया गया की अपने अन्य साथियो आदित्य, सुमित उर्फ गोलु, राजेश, आकाश एवं अभय के साथ मिलकर दिनांक 03.09.2023 एवं 04.09.2023 की दरमियानी रात उज्जैन जिले में उन्हैल इंगोरिया रोड ग्राम पलसोडा पर नायरा पेट्रोल पम्प पर पम्प कर्मी से 1 लाख 10 हजार रुपये तथा पम्प कर्मी का मोबाईल लुटा था तथा उक्त दिनांक को ही ग्राम चकरावदा टोल के पास इंडियन ऑयल के पेट्रोल पम्प पर पम्पकर्मियो से 69000 रूपये तथा मोबाईल फोन की लुट की थी जिसकी जानकारी उज्जैन से प्राप्त करते थाना इंगौरिया पर अपराध क्रमांक 387/2023 धारा 395, 427 भादवि एवं थाना भैरवगढ पर अपराध क्रमांक 395/2023 धारा 392, 34 भादवि का पंजीबद्ध होना पाया गया । आरोपी सुमित राठौर के विरूध्द हत्या के प्रयास, मारपीट संबंधी अपराध, आरोपी राजेश अग्रवाल के विरूद्ध मारपीट संबंधी, आरोपी आकाश दायमा के विरूद्ध मालपीट संबंधी एवं आरोपी राम चौहान के विरूध्द मारपीट संबंधी अपराध पूर्व में जिला देवास के थानो पर पंजीबद्ध है एवं आरोपियो द्वारा बताया कि राखी का त्यौहार मनाने, जन्मदिन की पार्टी करने, जल्दी पैसे कमाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये लूट की घटनाओ को अंजाम दिया था । आरोपियो से घटना में लुटे गये 30,330 रूपये नगदी, घटना में प्रयुक्त 01 एक्टिवा एवं 01 दो पहिया वाहन तथा घटना में प्रयुक्त तेज धारदार चाकु तथा उज्जैन जिले में पेट्रोल पम्पकर्मी से लुटा गया मोबाईल फोन जप्त किया गया है । तथा अन्य घटनाओ के संबंध में पुछताछ की जा रही है ।