इन्दौर | सत्र न्यायाधीश नितेश यादव ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अनिल मकवाना को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 12000 रुपए के अर्थ से दंडित किया है । मामला दो वर्ष पुराना है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के अनुसार मामला 1 जनवरी 2021 का है । प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी अनिल मकवाना निवासी देपालपुर पीड़िता और उसकी चचेरी बहन को बहला फुसलाकर खजराना गणेश मंदिर दर्शन कराने अपने साथ ले गया था और लौटते वक्त पीड़िता की बहन को रास्ते में उतारा और उसको लेकर कहीं चला गया । पीड़िता के परिजन ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहकीकात करते पुलिस पीड़िता तक पहुंच उसने बरामद किया था अपने बयान में उसने पुलिस को बताया कि अनिल उसे जबरन अपने साथ ले गया और धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। जिसमें न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। सक्षम न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है ।