हाईकोर्ट से झटके के बाद सीएम केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । कथित शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले उन्हे दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर मिले झटका लगा था। हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्ट्या ईडी के पास सीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
सीएम केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई मगर अगले दिन उसे वापस ले लिया। इस याचिका में ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी गई थी। पार्टी चाहती थी कि कोर्ट रात में ही इस पर सुनवाई करे मगर ऐसा नहीं हुआ। याचिका वापस लेते हुए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि आप संयोजक पहले निचली अदालत में रिमांड का सामना करेंगे। अगर जरूरत हुई तो दूसरी याचिका के साथ कोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी थी। फैसला आने के बाद आम आदमा पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि हम हाईकोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन इस फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती देंगे। वहीं हाईकोर्ट जज स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा था ईडी के पास केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। स्पेशल कोर्ट द्वारा ईडी को दिल्ली सीएम की रिमांड देना भी कानून सम्मत है।