इन्दौर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडधिकारी शत्रुघन आठिया की कोर्ट द्वारा एचडीएफसी बैंक के चार अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के दिए आदेश के बाद पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के चार अफसरों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने आदेश एचडीएफसी बैंक अफसरों द्वारा लोन के ब्याज की अधिक राशि वसूली का आरोप लगाते दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बंगाली चौराहा इन्दौर के डायरेक्टर पंकज साहा ने एचडीएफसी बैंक के विरुद्ध धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए निजी परिवाद दायर किया था । कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक, एचडीएफसी बैंक शाखा ब्रिलियंट एवेन्यु, स्कीम नंबर 94, रिंग रोड़ इंदौर के शाखा प्रबंधक सहित चार अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। कंपनी के अधिवक्ता सुमित मंडलोई के अनुसार महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके लिए बैंक ने 8.15% से 9.15% तक वार्षिक ब्याज दर बताई थी। किंतु बैंक ने वर्ष 2017 से 2022 तक लोन की समयावधि के दौरान 8.25% से 11.45% तक वार्षिक ब्याज अधिरोपित करते हुए ब्याज एवं अन्य शुल्क के नाम पर 65 लाख रुपये से अधिक राशि वसूली। जिसके खिलाफ याचिका दायर की और उसपर सुनवाई उपरांत कोर्ट ने आदेश जारी किए।