नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूजा स्थल कानून से जुड़ी 7 याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। दरअसल केस की सुनवाई 3 जजों की बेंच को करनी थी, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि आज सिर्फ 2 जजों की बेंच बैठी है। इस कारण यह मामला अब किसी और दिन सुना जाएगा। सीजेआई ने मामले पर दाखिल इंटरवेंशन एप्लिकेशंस पर कहा कि आज हम ऐसी कोई याचिका नहीं स्वीकार करने वाले है। इनकी भी सीमा होती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई करनी थी। उनकी याचिका को पहले से पेंडिंग 6 याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है।
सांसद ओवैसी ने याचिका में 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (पूजा स्थल कानून) को लागू करने की मांग है। कानून के मुताबिक, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट (विशेष प्रावधानों) 1991 की 6 धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आखिरी बार 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई की थी।