नई दिल्ली । दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट 18 मार्च तक प्रस्तुत करने को कहा।
केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। उनके साथ आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर की मांग की गई थी।
यहां बताते चलें कि यह मामला 2019 में पहली बार अदालत में लाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेताओं ने सरकारी धन का उपयोग अपने राजनीतिक प्रचार के लिए किया। उस समय निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद जनवरी 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने आप को आदेश दिया कि वे राजनीतिक विज्ञापनों में खर्च किए गए 163.62 करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाएं।
भाजपा के आरोप
भाजपा ने जनवरी 2025 में आप पर कुछ योजनाओं के बजट से अधिक प्रचार खर्च करने का आरोप लगाया था। भाजपा का कहना था कि बिजनेस ब्लास्टर्स योजना के लिए 54 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन प्रचार पर 80 करोड़ रुपये खर्च किए गए। मेंटॉर योजना के लिए 1.9 करोड़ रुपये का बजट था, जबकि प्रचार पर 27.9 करोड़ रुपये खर्च हुए। पराली प्रबंधन योजना के लिए 77 लाख रुपये निर्धारित थे, लेकिन प्रचार पर 28 करोड़ रुपये खर्च किए गए।