सुप्रीम कोर्ट वक्फ मामले पर 15 को कर सकता है सुनवाई, कपिल सिब्बल ने की थी अर्जेंट हियरिंग की मांग

नई दिल्ली । वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई होने की संभावना है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सुनवाई की संभावित तिथि के रूप में दर्ज की गई है। इस मामले में अब तक कुल 15 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नाम शामिल हैं।
इससे पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। जब यह मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने लाया गया, तो उन्होंने कहा कि अर्जेंट हियरिंग की अपनी प्रक्रिया है और इसे सीधे कोर्ट में उठाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वह चैंबर में याचिकाओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।
वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 15 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें प्रमुख याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमीयतुल उलमा, मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, अंजुम कादरी, तैय्यब खान, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) समेत कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, आरजेडी सांसद मनोज झा और जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी हैं।
अब सभी की निगाहें 15 अप्रैल पर टिकी हैं जब सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा।