दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा टेलीग्राम, केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ मांगी अंतरिम राहत

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नई दिल्ली । लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने भारत सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने अदालत से अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा है कि पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना उचित नहीं है और इससे करोड़ों वैध उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं।
यह प्रतिबंध नीट-यूजी पुनर्परीक्षा से पहले लगाया गया था। केंद्र सरकार का तर्क है कि कुछ संगठित नेटवर्क टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षा में नकल और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े गतिविधियों के लिए कर रहे थे। सरकार ने अदालत में कहा है कि उसके पास ऐसे साक्ष्य हैं जो प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को दर्शाते हैं।
टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के बजाय दोषी चैनलों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कंपनी का मानना है कि प्रतिबंध से उसके करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं के संचार और कामकाज पर असर पड़ रहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है तथा जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है, जहां टेलीग्राम की अंतरिम राहत की मांग पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
इस मामले को डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, ऑनलाइन सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी विवाद के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

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